मध्यप्रदेश के सतना जिले में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 184 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इनमें सतना के 136 और मैहर के 48 स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि संबंधित स्कूलों को कई बार नवीनीकरण का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
स्कूलों के दस्तावेजों की हो रही जांच
शिक्षा विभाग द्वारा जिले के कुल 621 विद्यालयों के दस्तावेजों की जांच डीपीसी और बीआरसी स्तर पर की जा रही है। अब तक सतना में 144 और मैहर में 40 स्कूलों को मान्यता जारी कर दी गई है, जबकि बाकी मामलों की समीक्षा जारी है। वहीं, 27 ऐसे स्कूल भी चिह्नित किए गए हैं, जिनके दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए। इन स्कूलों की मान्यता भी निरस्त हो सकती है यदि वे आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाए।
छात्रों के भविष्य की होगी सुरक्षा
जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, वहां पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी स्कूलों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इस कड़ी कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मैहर की 48 स्कूलों की मान्यता समाप्त
मैहर जिले की 48 निजी स्कूलों ने तय समय-सीमा के भीतर मान्यता नवीनीकरण नहीं कराया, जिसके कारण राज्य शिक्षा केंद्र ने उनकी मान्यता समाप्त कर दी है। इनमें मैहर विकासखंड की 17, अमरपाटन की 16 और रामनगर की 15 स्कूलें शामिल हैं। इन स्कूलों ने कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई के लिए अंतिम तिथि 25 फरवरी तक आवेदन नहीं किया, जिससे वे स्वतः अयोग्य हो गईं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सतना जिले के 136 स्कूलों की मान्यता भी खत्म
सतना जिले में भी 136 स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2025 को समाप्त होने जा रही है। इनमें मझगवां विकासखंड की 29, नागौद की 19, रामपुर बाघेलान की 16, सोहावल की 57 और उचेहरा की 15 स्कूलें शामिल हैं। इन संस्थानों ने आवश्यक नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके चलते उनकी मान्यता स्वतः रद्द हो जाएगी। शिक्षा विभाग लगातार निजी स्कूलों को नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित कर रहा है, ताकि छात्रों की शिक्षा बाधित न हो।
नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों को कई आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें भवन का किरायानामा (यदि स्वयं का नहीं है), समिति का जीवित पंजीयन, 20 से 40 हजार रुपए की एफडी, आरटीई के सभी नियमों का पालन, छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त शिक्षक, खेल मैदान, लैब और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इन आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के कारण कई स्कूलों की मान्यता पर संकट आ गया है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।



